स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स चुकाने से पहले जान ले क्या हैं नियम, ऐसी स्थिति में नहीं देना होगा टोल

 स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स चुकाने से पहले जान ले क्या हैं नियम, ऐसी स्थिति में नहीं देना होगा टोल
नई दिल्ली। देश में हर दिन अधिकांश लोग नेशनल और स्टेट हाईवे से गुजर कर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जिसके लिए उन्हें टोल टैक्स चुकाना होता है। हालांकि हर एक्सप्रेस में या हाईवे का टोल टैक्स का सोल डी एक जैसा नहीं होता है। लेकिन टोल प्लाजा के उन नियमों के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। जिसकी वजह से आप टोल टैक्स पूरी तरह फ्री हो सकती है।
टोल टैक्स के लिए कुछ नियम
बता दें कि टोल टैक्स के लिए कुछ नियम बनाया गया है। वही जब भी कोई व्यक्ति टोल टैक्स से गुजरती है तो उन्हें टोल टैक्स चुकाने पड़ते हैं। बता दें कि यहां चार्ज सड़क के मरम्मत और रखरखाव के लिए जाते हैं। वही टोल प्लाजा को सड़क की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए और यातायात को सुगम बनाने के लिए विभिन्न किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाता है। ताकि सफर करने वाले व्यक्तियों को बेहतरीन सुविधा मिल सके।
एक्सप्रेसवे पर या हाईवे पर टोल शुल्क एक जैसा नहीं
आप सभी लोगों को बता दें कि हर एक्सप्रेसवे पर या हाईवे पर टोल शुल्क एक जैसा नहीं होता है लेकिन आपको टोल प्लाजा के उन नियमों के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। जिसके वजह से टोल टैक्स से पूरी तरह से फ्री हो सकते हैं।
बता दें देश के स्टेट और नेशनल हाईवे पर प्रत्येक दिन करोड़ गाड़ियां गुजरते हैं। जिससे की टोल प्लाजा पर लंबी लाइन की समस्या भी बने रहते हैं। वाहन चालकों को टोल टैक्स भी चुकाने पड़ते हैं। जो कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि कुछ साल पहले एक नियम बनाया गया था जिससे लोगों को राहत मिला है। वहीं अगर वाहन चालक को इस नियम की जानकारी होता है तो वह टोल देने से छुटकारा भी पा सकते हैं। वही यह नियम विशेष रूप से यात्रा के अनुभव को सुगम बनाते हैं।
वर्ष 2021 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से लोगों की सहूलियत के लिए एक नियम बनाए गए थे। वही इस नियम के तहत कोई भी वहां टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से ज्यादा ना रुके। वहीं अगर इससे ज्यादा समय लगता है तो वह बिना टोल टैक्स दिए हुए वहां से जा सकेंगे।
बता दें कि एनएचएआई के नियम के अनुसार टोल प्लाजा पर अगर ज्यादा भीड़ होता है और वहां 10 सेकंड से अधिक रोकना पड़ रहा है तो निशुल्क टोल का नियम लागू होता है। वही इस दौरान अगर समस्या आ रहा है तो एनएचएआई की हेल्पलाइन नंबर 233 पर संपर्क कर पाएंगे।
इन शर्त के अनुसार नियम होते हैं लागू
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से जारी किए गए नियम के अनुसार यदि टोल प्लाजा पर 100 मीटर के दायरे में वहां की लंबी लाइन है तो टोल टैक्स देना नहीं पड़ेगा वहीं इसके लिए एक पीली पट्टी की जरूरी है।
यदि गाड़ी इस पट्टी से दूर खड़े हैं तो भी टोल टैक्स से छूट मिल जाएंगे। इसके साथ यदि टोल प्लाजा पर फास्टैग मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है तो टोल टैक्स से बच सकते हैं। इस तरह यात्री कुछ स्थितियों में टोल टैक्स नहीं दे सकते हैं।