नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आवारा पशुओं को नियंत्रित करने की एक याचिका पर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए हैं। न्यायालय ने देश के राजमार्गों पर आवारा पशुओं के प्रबंधन से जुडे़ विषयों में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर जवाब मांगा है।
‘लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल’ द्वारा दायर इस याचिका में राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर विशेष रूप से दुर्घटना-संभावित हिस्सों पर अनिवार्य रूप से बाड़ लगाने की मांग की गई थी। इसमें अधिकारियों को राजमार्गों पर पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए एक समान राष्ट्रीय दिशा-निर्देश बनाने और उन्हें लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
न्यायालय ने इस याचिका पर केंद्र से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।