कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट का नोटिस, मतदाता सूची में अनियमितता का आरोप
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से तीन साल पहले ही अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा लिया था।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी।
गांधी पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय नागरिक बनने से तीन साल पहले ही अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा लिया था। विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग की प्रारंभिक दलीलें सुनीं। जिसके बाद गांधी और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगना उचित समझा। अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी, 2026 को होगी।
1980 में जुड़ा नाम, जबकि 1983 में बनीं नागरिक
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने 4 सितंबर 2025 को मामले की सुनवाई की थी विकास त्रिपाठी नामक व्यक्ति की तरफ से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वह अप्रैल 1983 में भारत की नागरिक बनी थीं।
