नीट पीजी परीक्षा 2025: सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को नीट पीजी परीक्षा करने की इजाजत दी

 नीट पीजी परीक्षा 2025: सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को नीट पीजी परीक्षा करने की इजाजत दी
नई दिल्ली। नीट पीजी 2025 परीक्षा को लेकर नया आपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त, 2025 को नीट पीजी (स्नातकोत्तर) परीक्षा आयोजित कराने की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) को दी गई पूर्व समय सीमा को बढ़ाया है। पहले यह परीक्षा 15 जून 2025 को  होनी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फैसला दिया है कि इस संबंध में एनबीई को कोई और समय सीमा नहीं दी जाएगी।
30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नीट पीजी परीक्षा केवल एक शिफ्ट में आयोजित की जाए। इसके बाद एनबीई ने शीर्ष अदालत में एक आवेदन दायर कर परीक्षा को बाद की तारीख पर पुनर्निर्धारित करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी। क्योंकि एक शिफ्ट के आदेश का पालन करने के लिए नए सिरे से व्यवस्था करनी होगी।
तीन अगस्त को होगी नीट पीजी परीक्षा
एनबीई ने नई तारीख (3 अगस्त) को एक पाली में परीक्षा आयोजित करने की मंजूरी के लिए अदालत का रुख किया था। जिसको अब मंजूरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश दिया था कि परीक्षा पूरे देश में एक पाली में कराई जाए जिससे निष्पक्षता और पारदर्शिता रहे। मामला यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की याचिका के बाद सामने आया। जिसमें दो पालियों में परीक्षा कराने के फैसले को चुनौती दी थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि इससे प्रतियोगियों के लिए असमान परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है और परीक्षा को एक ही शिफ्ट में कराने की मांग की गई थी।