मातृत्व अवकाश पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जाने क्या कहा शीर्ष अदालत ने

 मातृत्व अवकाश पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जाने क्या कहा शीर्ष अदालत ने
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को मातृत्व अवकाश से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि अनुसार  मातृत्व अवकाश मातृत्व लाभ का एक अभिन्न अंग है और महिलाओं के प्रजनन अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि कोई भी संस्था किसी महिला को मातृत्व अवकाश के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती।
यह ऐतिहासिक आदेश तमिलनाडु की एक महिला सरकारी शिक्षिका की आरे से दायर याचिका पर आया। महिला को दूसरी शादी से हुए बच्चे के जन्म के बाद मातृत्व अवकाश देने से मना कर दिया गया था।