नई दिल्ली। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने नागरिकता नियम, 2009 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। इस संशोधन के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को अब अपने पासपोर्ट (वैध या समाप्त) का पूरा विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा 18 मई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, इन तीन देशों के आवेदकों को नागरिकता आवेदन पत्र में पासपोर्ट नंबर, जारी करने की तारीख, जारी करने का स्थान और समाप्ति तिथि जैसी जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होगी। साथ ही, आवेदक को यह घोषणा भी करनी होगी कि उसके पास इन देशों का कोई वैध या समाप्त हो चुका पासपोर्ट है या नहीं। अधिसूचना में नया पैराग्राफ (3ए) जोड़ा गया है, जिसके तहत आवेदक को यह लिखित सहमति देनी होगी कि वह भारतीय नागरिकता मिलने के 15 दिनों के भीतर अपना पासपोर्ट संबंधित डाक अधीक्षक या वरिष्ठ अधीक्षक को सौंप देगा। यह प्रावधान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन नागरिकों पर लागू होगा जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं।