कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जातियों (SC) के लिए आंतरिक आरक्षण को लेकर पहले लिए निर्णयों को मंजूरी दी

 कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जातियों (SC) के लिए आंतरिक आरक्षण को लेकर पहले लिए निर्णयों को मंजूरी दी

नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जातियों (SC) के लिए आंतरिक आरक्षण को लेकर पहले लिए गए निर्णयों को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकारी विभागों में लंबित भर्तियों को तेज करने के लिए भर्ती नियमों में अहम बदलाव भी किए गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने 16 और 24 अप्रैल को लिए गए फैसलों को दोहराते हुए आरक्षण नीति में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी दी है। एच के पाटिल ने जानकारी दी कि सरकार एससी वर्ग के 15 प्रतिशत कोटे के भीतर आंतरिक आरक्षण को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नई व्यवस्था के तहत भर्ती प्रक्रिया में 400-पॉइंट रोस्टर प्रणाली अपनाई जाएगी, जिससे आरक्षण का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। यदि किसी भर्ती में एससी के लिए तीन से कम रोस्टर पॉइंट बनते हैं, तो सभी 101 अनुसूचित जाति समुदायों को सामान्य एससी श्रेणी के तहत प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाएगी।