सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा?
पीटीआई के मुताबिक, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने विश्व यादव परिषद के चीफ की याचिका खारिज कर दी है। बेंच ने कहा ‘रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री को देखा और पाया कि शिकायत यह है कि फिल्म का नाम यादव कम्युनिटी को समाज में गलत तरीके से दिखाता है। इसलिए, इसका नाम बदला जाना चाहिए। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि किसी फिल्म का टाइटल समुदाय को गलत तरीके से कैसे दिखा सकता है। फिल्म के टाइटल में कहीं भी ऐसा कोई शब्द नहीं है, जो यादव समुदाय को गलत तरीके से दिखाए।’