SIR : सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10 वीं का एडमिट कार्ड केवल सहायक दस्तावेज होगा, पहचान पत्र नहीं

 SIR : सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10 वीं का एडमिट कार्ड केवल सहायक दस्तावेज होगा, पहचान पत्र नहीं
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पहचान सत्यापन को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टता दी है। अदालत ने कहा है कि कक्षा 10 का एडमिट कार्ड, यदि पास प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए, तो इसे सहायक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यह फैसला उन लाखों मतदाताओं के लिए अहम है जिनके नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया पर आपत्तियां दर्ज हैं।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. नायडू द्वारा उठाई गई शंका के बाद दिया। वकील ने पूछा था कि क्या 10वीं का एडमिट कार्ड अकेले पहचान पत्र के रूप में मान्य होगा। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि यह केवल सहायक दस्तावेज होगा, अकेला पहचान पत्र नहीं।
अदालत ने अपने 24 फरवरी 2026 के आदेश में कहा कि जो दस्तावेज अब तक अपलोड नहीं हुए हैं और 15 फरवरी से पहले प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी कल शाम 5 बजे तक संबंधित न्यायिक अधिकारियों को सौंपें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि माध्यमिक यानी कक्षा 10 का एडमिट कार्ड, पास प्रमाणपत्र के साथ जन्मतिथि और अभिभावक संबंध साबित करने के लिए दिया जा सकता है।