उन्नाव रेप कांड के आरोपी कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

 उन्नाव रेप कांड के आरोपी कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
नई दिल्ली। उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर के मामले की सुनवाई तीन महीने में पूरी करें। सेंगर ने निचली अदालत से मिली 10 साल की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है, वहीं पीड़िता की तरफ से सजा बढ़ाने की मांग की है।
सेंगर के वकील ने कहा कि सेंगर 9 साल 7 महीने की सजा काट चुका है जबकि कुल सजा 10 साल की है। लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। सीबीआई की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सेंगर रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। सेंगर से जुड़े दोनों मामलों – उन्नाव रेप केस और पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत की न्यायिक प्रक्रिया अलग-अलग स्तरों पर चल रही है।
सीजीआई ने कहा कि इस देश में कानून का पालन होता है यहां तक कि खतरनाक आतंकवादियों और देशद्रोहियों के मामलों की भी निष्पक्ष सुनवाई होती है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि यहां तक कि कसाब को भी पूरी कानूनी प्रक्रिया दी गई थी। सीजेआई ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अपील की निष्पक्ष सुनवाई हो। 19 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया था।