सुप्रीम कोर्ट का डिजिटल धोखाधड़ी मामले में बड़ा  आदेश, कहा- RBI की एसओपी लागू करे सरकार

 सुप्रीम कोर्ट का डिजिटल धोखाधड़ी मामले में बड़ा  आदेश, कहा- RBI की एसओपी लागू करे सरकार
नई दिल्ली। आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल धोखाधड़ी मामलों पर बड़ा आदेश दिया है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरबीआई की एसओपी को केंद्र सरकार पूरे देश में लागू करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 54 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी एक डकैती के समान है।
देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे डकैती या लूट करार दिया है। अदालत ने कहा कि अब तक 54 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि साइबर ठगी के जरिए निकाली जा चुकी है, जो बेहद गंभीर स्थिति को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा तैयार किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) को पूरे देश में औपचारिक रूप से लागू किया जाए, ताकि डिजिटल फ्रॉड पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके।
बैंक अधिकारियों की भूमिका पर सवाल
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में बैंकों की लापरवाही या अधिकारियों की मिलीभगत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और बैंकों से कहा कि वे ऐसे मामलों में समय पर और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। सुनवाई के दौरान अदालत ने बताया कि आरबीआई ने पहले ही एक एसओपी तैयार किया है, जिसके तहत साइबर फ्रॉड की आशंका होने पर अस्थायी रूप से डेबिट कार्ड को होल्ड पर डालने जैसी त्वरित कार्रवाई का प्रावधान है। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान को तुरंत रोकना है।