प्रयागराज। संभल हिंसा मामले में पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी और अन्य कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश से संबंधित मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुना जाने लगा है। मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान तत्कालीन डीएसपी/एएसपी अनुज चौधरी की याचिका पर मामला प्रस्तुत किया गया।
शिकायतकर्ता यामीन की ओर से पेश वकील ने वकालतनामा दाखिल किया और कोर्ट से सुनवाई के लिए अतिरिक्त समय की गुहार लगाई। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने वकील की यह मांग स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 9 फरवरी निर्धारित कर दी।
यह मामला संभल की सीजेएम कोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश से जुड़ा है, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 9 जनवरी को संभल के पूर्व सीजेएम विभांशु सुधीर ने अनुज चौधरी और अन्य 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
शिकायत में यामीन ने अपने बेटे पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। अब हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी।