उत्तराखंड में UCC में सुधार के लिए अध्यादेश जारी, लिव-इन रिलेशनशिप और धोखाधड़ी मामले में नियम सख्त

 उत्तराखंड में UCC में सुधार के लिए अध्यादेश जारी, लिव-इन रिलेशनशिप और धोखाधड़ी मामले में नियम सख्त

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने UCC 2024 में सुधार के लिए 2026 संशोधन अध्यादेश लागू किया है। यह अध्यादेश शादी और लिव-इन रिलेशनशिप में धोखाधड़ी व जबरदस्ती के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान लाया है। यूसीसी को यहां 27 जनवरी 2025 को लागू किया गया था।

उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के कई प्रावधानों में सुधार के लिए एक संशोधन अध्यादेश लागू किया। इस अध्यादेश में शादी और लिव-इन रिलेशनशिप में जबरदस्ती करने और धोखाधड़ी जैसे मामलों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने से लेकर लगभग डेढ़ दर्जन बदलाव किए गए हैं। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड (संशोधन) अध्यादेश, 2026, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) की मंजूरी मिलने के बाद तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। राज्य सरकार UCC 2024 में जरूरी संशोधनों के लिए यह अध्यादेश लाई है।

अधिकारियों के मुताबिक, इन संशोधनों का मकसद UCC के प्रावधानों को ज्यादा स्पष्ट, प्रभावी और व्यावहारिक बनाना है। इसके साथ ही प्रशासनिक दक्षता को मज़बूत करना है ताकि, नागरिकों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि अध्यादेश शादी के समय पहचान छिपाने को शादी रद्द करने का आधार बनाता है, जबकि शादी और लिव-इन रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती, दबाव, धोखाधड़ी या गैर-कानूनी कामों के लिए सख्त दंडात्मक प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं।