26 जनवरी को अशांति फैलाने की साजिश के आरोप में खालिस्तानी आतंकबादी पन्नू के खिलाफ FIR
- दिल्ली राष्ट्रीय
Political Trust
- January 23, 2026
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नई दिल्ली। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने पन्नू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जबकि रोहिणी और डाबरी इलाके में लगे पोस्टरों की सच्चाई भी सामने आई है।
26 जनवरी से पहले दिल्ली में अशांति फैलाने की कथित साजिश रचने के आरोप में सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई पन्नू द्वारा सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो के बाद हुई है। जिसमें उसने दावा किया था कि उसने अपने स्लीपर सेल के माध्यम से दिल्ली के रोहिणी और डाबरी इलाकों में खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगाए हैं।
स्पेशल सेल ने पन्नू के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 196, 197, 152 और 61 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। यह कदम दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोहों से पहले किसी भी प्रकार की अशांति को रोकने के लिए उठाया गया है।
पुलिस के अनुसार, पन्नू ने एक वीडियो जारी कर यह दावा किया था कि उसके संगठन के सदस्यों ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में खालिस्तान के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं। हालांकि, स्पेशल सेल द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में रोहिणी और डाबरी इलाकों में ऐसे कोई पोस्टर बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है ताकि पन्नू की गतिविधियों और उसके नेटवर्क का पता लगाया जा सके।
स्पेशल सेल ने पन्नू के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 196, 197, 152 और 61 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। यह कदम दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोहों से पहले किसी भी प्रकार की अशांति को रोकने के लिए उठाया गया है।
पुलिस के अनुसार, पन्नू ने एक वीडियो जारी कर यह दावा किया था कि उसके संगठन के सदस्यों ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में खालिस्तान के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं। हालांकि, स्पेशल सेल द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में रोहिणी और डाबरी इलाकों में ऐसे कोई पोस्टर बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है ताकि पन्नू की गतिविधियों और उसके नेटवर्क का पता लगाया जा सके।
