CJI सूर्यकांत की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुनवाई
नई दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत और सजा निलंबन को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी 29 दिसंबर को सुनवाई करेगा। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता में पीठ मामले पर फैसला करेगी।
उन्नाव दुष्कर्म केस में दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को राहत देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सोमवार, 29 दिसंबर को शीर्ष अदालत सीबीआई की उस याचिका पर विचार करेगी, जिसमें सेंगर की सजा निलंबन और जमानत को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के मुताबिक, इस अहम मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। इस पीठ में न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल होंगे। सीबीआई के साथ-साथ अधिवक्ता अंजली पटेल और पूजा शिल्पकर की ओर से दायर एक अलग याचिका पर भी अदालत सुनवाई करेगी।
हाईकोर्ट ने रिहा करने के दिए थे आदेश
दरअसल, 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को अपील के निपटारे तक निलंबित कर दिया था। अदालत ने यह दलील दी कि कुलदीप सिंह सेंगर करीब सात साल पांच महीने जेल में बिता चुका है। हालांकि, हाई कोर्ट ने जमानत के साथ कई सख्त शर्तें भी लगाई थीं। अदालत ने सेंगर को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके और तीन जमानतदारों के साथ रिहा करने का आदेश दिया था। साथ ही निर्देश दिया गया था कि वह पीड़िता के दिल्ली स्थित घर से पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा और न ही पीड़िता या उसकी मां को किसी भी तरह से धमकाएगा। शर्तों के उल्लंघन पर जमानत स्वतः रद्द हो जाएगी।
