केरल के दो विश्वविद्यालयों में कुलपति विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जस्टिस धूलिया समिति भेजे नाम
- दिल्ली राष्ट्रीय
Political Trust
- December 11, 2025
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नई दिल्ली। केरल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच लगातार चल रहे टकराव पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दखल दिया। अदालत ने रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली समिति से कहा है कि वह दो तकनीकी विश्वविद्यालयों के लिए एक-एक नाम सुझाए। यह नाम सील बंद लिफाफे में अगले बुधवार तक अदालत में जमा करने होंगे। इसके बाद 18 दिसंबर मामले की अगली सुनवाई होगी।
बता दें कि यह विवाद एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालयों के उप कुलपति (वीसी) नियुक्ति से जुड़ा है। ऐसे में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि कई कोशिशों के बावजूद मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और राज्यपाल व कुलाधिपति राजेंद्र अर्लेकर किसी सहमति पर नहीं पहुंचे।
कोर्ट ने क्या आदेश दिया?
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की बेंच ने आदेश में कहा कि जस्टिस धूलिया समिति धूलिया समिति मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पत्रों का अध्ययन करे। इसके बाद हर विश्वविद्यालय के लिए एक नाम सुझाए और फिर रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को अगले गुरुवार तक भेजी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब शीर्ष अदालत ने पहले समिति बनाकर रास्ता निकाला, फिर भी राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट न देखने पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई थी।
कोर्ट ने क्या आदेश दिया?
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की बेंच ने आदेश में कहा कि जस्टिस धूलिया समिति धूलिया समिति मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पत्रों का अध्ययन करे। इसके बाद हर विश्वविद्यालय के लिए एक नाम सुझाए और फिर रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को अगले गुरुवार तक भेजी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब शीर्ष अदालत ने पहले समिति बनाकर रास्ता निकाला, फिर भी राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट न देखने पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई थी।
