कोर्ट से आजम खां को राहत, सेना पर विवादित बयान में किया बरी
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय
Political Trust
- December 11, 2025
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रामपुर। सेना पर विवादित बयान मामले में रामपुर की एक अदालत ने आजम खां को बरी कर दिया है। यह मामला जून 2017 में दर्ज किया गया था। इन दिनों सपा नेता बेटे के साथ दो पैन कार्ड मामले में रामपुर की जेल में बंद हैं।
सेना पर विवादित बयान के मामले में आजम खां को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सपा नेता को दोषमुक्त करार दिया है। यह मुकदमा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जून 2017 को सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराया था।
आरोप था कि आजम खां सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय केंद्र और प्रदेश सरकार के विरोध में बोल रहे थे और इसी दौरान उन्होंने सेना के जवानों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। पुलिस ने जांच पूरी कर आजम खां के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
मामला एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चला। इस मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आजम खां को बरी कर दिया है।
13 मामलों में फैसला, सात में हो चुकी है सजा
सपा नेता आजम खां पर 84 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 13 मामलों में कोर्ट फैसला सुना चुका है। इनमें से सात मामलों में उन्हें सजा हो चुकी है, जबकि शेष मामलों में वह बरी हो चुके हैं।
आरोप था कि आजम खां सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय केंद्र और प्रदेश सरकार के विरोध में बोल रहे थे और इसी दौरान उन्होंने सेना के जवानों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। पुलिस ने जांच पूरी कर आजम खां के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
मामला एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चला। इस मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आजम खां को बरी कर दिया है।
13 मामलों में फैसला, सात में हो चुकी है सजा
सपा नेता आजम खां पर 84 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 13 मामलों में कोर्ट फैसला सुना चुका है। इनमें से सात मामलों में उन्हें सजा हो चुकी है, जबकि शेष मामलों में वह बरी हो चुके हैं।
