SIR के काम में ‘बाधा’ पर कोर्ट सख्त, कहा- EC संज्ञान में लाए, हम आदेश करेंगे
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मुद्दे पर एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से कहा कि सहयोग की कमी, बीएलओ को धमकाने के मामले हमारे संज्ञान में लाएं; हम आदेश पारित करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को धमकाने के अलावा चुनाव आयोग की तरफ से कराए जा रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में बाधा उत्पन्न करने के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सहयोग की कमी को गंभीरता से लेने को कहा।
