ट्रंप के फैसले पर अदालत ने लगाई रोक

 ट्रंप के फैसले पर अदालत ने लगाई रोक
वाशिंगटन। अमेरिका के एक संघीय जज ने राष्ट्रपति ट्रंप के पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने वाले कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया। मैसाचुसेट्स डिस्ट्रिक्ट के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज पैटी सारिस ने पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने वाले ट्रंप के 20 जनवरी के कार्यकारी ऑर्डर को खारिज कर दिया और इसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया। जज ने कहा कि संघीय जमीन और पानी पर पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट की लगभग सभी लीजिंग को रोकने का आदेश मनमाना है और यह अमेरिकी कानून का उल्लंघन है।
सारिस ने न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिसिया जेम्स के नेतृत्व में 17 राज्यों और वाशिंगटन, DC के स्टेट अटॉर्नी जनरल के एक समूह की संयुक्त याचिका के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसने ट्रंप के उस ऑर्डर को चुनौती दी थी जिसमें पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए लीजिंग और परमिट देने पर रोक लगा दी थी। ट्रंप अक्षय ऊर्जा के खिलाफ रहे हैं और बिजली बनाने के लिए जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को प्राथमिकता देते हैं। मैसाचुसेट्स अटॉर्नी जनरल एंड्रिया जॉय कैंपबेल ने इस फ़ैसले को हरित नौकरियों और अक्षय ऊर्जा की जीत बताया।