सुप्रीम कोर्ट ने दिया तेलंगाना सरकार को झटका, ओबीसी को 42 प्रतिशत आरक्षण पर रोक का फैसला बरकरार
- दिल्ली राष्ट्रीय
Political Trust
- October 16, 2025
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को स्थानीय निकाय चुनाव में 42 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की थी। इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले के खिलाफ तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट से भी उसे निराशा हाथ लगी है और सर्वोच्च अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मेरिट के आधार पर फैसला ले हाईकोर्ट
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार की विशेष याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय को मेरिट के आधार पर फैसला करना चाहिए और उसे राज्य सरकार की याचिका खारिज होने से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि चुनाव अधिसूचना से पहले आरक्षण क्यों नहीं लाया गया? इस पर सिंघवी ने जवाब दिया कि राज्यपाल ने बिना अनुमति दिए विधेयक को लंबित रखा था। सिंघवी ने कहा कि तमिलनाडु राज्यपाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद, विधेयक को ‘मान्य अनुमति के आधार पर’ कानून बना। उन्होंने आगे कहा कि कानून को कोई चुनौती दिए बिना ही स्थगन प्राप्त कर लिया गया है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार की विशेष याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय को मेरिट के आधार पर फैसला करना चाहिए और उसे राज्य सरकार की याचिका खारिज होने से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि चुनाव अधिसूचना से पहले आरक्षण क्यों नहीं लाया गया? इस पर सिंघवी ने जवाब दिया कि राज्यपाल ने बिना अनुमति दिए विधेयक को लंबित रखा था। सिंघवी ने कहा कि तमिलनाडु राज्यपाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद, विधेयक को ‘मान्य अनुमति के आधार पर’ कानून बना। उन्होंने आगे कहा कि कानून को कोई चुनौती दिए बिना ही स्थगन प्राप्त कर लिया गया है।
