नई दिल्ली। बुधवार को केरल हाईकोर्ट ने एडीजीपी एमआर अजीत कुमार के खिलाफ चल रही आय से अधिक संपत्ति (डीए) शिकायत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति ए. बादरुद्दीन ने यह अंतरिम आदेश अजीत कुमार की याचिका पर दिया, जिसमें उन्होंने विशेष सतर्कता अदालत के 14 अगस्त के आदेश को चुनौती दी थी। विशेष अदालत ने इससे पहले सतर्कता विभाग द्वारा दी गई क्लीन चिट को खारिज कर दिया था और कहा था कि मामले में प्रथमदृष्टया आगे बढ़ने के पर्याप्त आधार हैं। अदालत ने शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच करने का निर्णय भी लिया था। हाईकोर्ट ने फिलहाल कार्यवाही पर 12 सितंबर तक रोक लगा दी है। अगली सुनवाई उसी दिन होगी। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है। इस मामले ने राज्य की पुलिस सेवा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।