Bihar Election:एक अगस्त को प्रकाशित होगी वोटर लिस्ट, छूटे नाम जुड़वाने को मिलेगा एक माह का समय
- दिल्ली बिहार राजनीति राष्ट्रीय
Political Trust
- July 19, 2025
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पटना। निर्वाचन आयोग ने बिहार में अब तक 94.68% मतदाताओं को कवर कर लिया है। हालांकि अभी 7 दिन का समय बाकी है। 1 अगस्त 2025 को मसौदा यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद सभी लोगों और राजनीतिक दलों को एक महीने का समय मिलेगा, जिसमें वे सूची में छूटे हुए नाम जोड़ने, गलतियों को सुधारने या किसी गलत एंट्री पर आपत्ति जताने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
कोई मतदाता लिस्ट से बाहर नहीं होगा
आयोग ने साफ किया है कि कोई भी योग्य मतदाता लिस्ट से बाहर नहीं रहेगा। अभी तक कुल 7.89 करोड़ मतदाताओं में से करीब 7.11 करोड़ से फॉर्म मिल चुके हैं और लगभग 6.85 करोड़ फॉर्म को डिजिटल रूप से दर्ज किया गया है। 36.86 लाख लोग ऐसे पाए गए हैं जो अपने पते पर नहीं मिले, जिनमें से कुछ मृतक, कुछ स्थायी रूप से स्थानांतरित और कुछ दो जगह दर्ज पाए गए हैं ।
अभी तक का रिपोर्ट
अब जिन लोगों के फॉर्म अभी तक नहीं मिल पाए हैं, उनकी संख्या लगभग 41 लाख है। इनकी सूची राजनीतिक दलों को दी जा रही है ताकि उनके बूथ लेवल एजेंट (BLA) 25 जुलाई 2025 तक उनकी स्थिति की जांच कर सकें। हर BLA प्रतिदिन 50 नामों तक की जांच कर सकता है। इसके बाद 25 सितंबर तक आपत्तियां और सुधार स्वीकार किए जाएंगे और 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यह सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मुफ्त दी जाएगी और ईसीआई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। यदि किसी मतदाता को ईआरओ के किसी निर्णय से आपत्ति है, तो वह RP एक्ट, 1950 की धारा 24 के तहत जिलाधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील कर सकता है।
आयोग ने साफ किया है कि कोई भी योग्य मतदाता लिस्ट से बाहर नहीं रहेगा। अभी तक कुल 7.89 करोड़ मतदाताओं में से करीब 7.11 करोड़ से फॉर्म मिल चुके हैं और लगभग 6.85 करोड़ फॉर्म को डिजिटल रूप से दर्ज किया गया है। 36.86 लाख लोग ऐसे पाए गए हैं जो अपने पते पर नहीं मिले, जिनमें से कुछ मृतक, कुछ स्थायी रूप से स्थानांतरित और कुछ दो जगह दर्ज पाए गए हैं ।
अभी तक का रिपोर्ट
अब जिन लोगों के फॉर्म अभी तक नहीं मिल पाए हैं, उनकी संख्या लगभग 41 लाख है। इनकी सूची राजनीतिक दलों को दी जा रही है ताकि उनके बूथ लेवल एजेंट (BLA) 25 जुलाई 2025 तक उनकी स्थिति की जांच कर सकें। हर BLA प्रतिदिन 50 नामों तक की जांच कर सकता है। इसके बाद 25 सितंबर तक आपत्तियां और सुधार स्वीकार किए जाएंगे और 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यह सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मुफ्त दी जाएगी और ईसीआई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। यदि किसी मतदाता को ईआरओ के किसी निर्णय से आपत्ति है, तो वह RP एक्ट, 1950 की धारा 24 के तहत जिलाधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील कर सकता है।
