ममता का एक और फैसला बदला, अब बकरीद पर मिलेगी सिर्फ एक अवकाश

 ममता का एक और फैसला बदला, अब बकरीद पर मिलेगी सिर्फ एक अवकाश
कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने ईद-उल-जोहा (बकरीद) को लेकर पहले जारी अवकाश सूची में बड़ा बदलाव किया है। राज्य सरकार की ओर से जारी नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब 28 मई 2026, गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यानी बकरीद पर अब केवल एक अवकाश मिलेगा।

राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि पहले 26 मई (मंगलवार) और 27 मई (बुधवार) को बकरीद और उसके पूर्व दिवस के अवसर पर घोषित छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। अब इन दोनों दिनों में सभी सरकारी कार्यालय, संस्थान और संबंधित प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुले रहेंगे। सरकार के नए आदेश के मुताबिक, 28 मई को ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया था कि वह ईद-उल-अजहा (बकरीद) के अवसर पर मांगी गई छूट को लेकर पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 की धारा 12 के तहत निर्णय ले। मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि त्योहार 27 या 28 मई को पड़ सकता है, इसलिए राज्य सरकार को आदेश की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर इस मामले में फैसला करना होगा।