JAL अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया वेदांता को झटका, अदाणी की बोली पर रोक नहीं

 JAL अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया वेदांता को झटका, अदाणी की बोली पर रोक नहीं

नई दिल्ली। भारत के कॉरपोरेट जगत से जुड़ी एक अहम कानूनी लड़ाई में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने अदाणी ग्रुप की 14,535 करोड़ रुपये की बोली के जरिए जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के अधिग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए जेएएल की निगरानी कर रही मॉनिटरिंग कमेटी को बिना नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) की अनुमति के कोई बड़ा नीतिगत फैसला लेने से रोक दिया है।