आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने किया हाईकोर्ट का रूख
- दिल्ली राष्ट्रीय
Political Trust
- March 10, 2026
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नई दिल्ली। आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय भी ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्णय में की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने की मांग को लेकर लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मांग की है कि 27 फरवरी के आदेश में उसके खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने का निर्देश दिया जाए। इस मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। ईडी की अर्जी पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने सुनवाई की। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज ने जिस मामले में एजेंसी के खिलाफ टिप्पणियां की हैं उस मामले में प्रवर्तन निदेशालय का कोई कंसर्न नहीं है। न्यायाधीश ने बिना एजेंसी को सुने टिप्पणियां की है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी टिप्पणियां करनी भी थीं, तो अदालत को पहले एजेंसी का पक्ष सुनना चाहिए था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है, जिनमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की है।
केजरीवाल-सिसोदिया समेत 23 लोगों को नोटिस
बता दें कि आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राउन एवेन्यू कोर्ट की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और इसके जांच अधिकारी के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों और जांच अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश पर सोमवार को रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने सीबीआई की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में 16 मार्च को सुनवाई होगी।
केजरीवाल-सिसोदिया समेत 23 लोगों को नोटिस
बता दें कि आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राउन एवेन्यू कोर्ट की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और इसके जांच अधिकारी के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों और जांच अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश पर सोमवार को रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने सीबीआई की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में 16 मार्च को सुनवाई होगी।
