ग्लोबल टैरिफ के बाद भारत पर 10% टैरिफ शुल्क
वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैश्विक टैरिफ को अवैध ठहराए जाने के बाद भी अपने रुख में बदलाव से इनकार किया। उन्होंने 150 दिनों के लिए 10 प्रतिशत अस्थायी आयात शुल्क लगाने का आदेश जारी किया। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं होगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अपनी टैरिफ नीति से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार देकर उसे हटाने का आदेश दिया, लेकिन ट्रंप ने तुरंत 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाने का एलान कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए जब ट्रंप से भारत के साथ व्यापार समझौते पर ग्लोबल टैरिफ के असर को लेकर सवाल किया गया तो ट्रंप ने साफ कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते में कुछ नहीं बदलेगा। ट्रंप का ग्लोबल टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा और फिलहाल यह 150 दिनों तक लागू रहेगा। उसके बाद अमेरिकी संसद में इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा और फिर अमेरिकी संसद तय करेगी कि इसे आगे बनाए रखना है या नहीं।
ग्लोबल टैरिफ के बाद भारत पर कितना लगेगा टैरिफ?
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अवैध ठहराने के बाद और उसके बाद ट्रंप द्वारा 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाने के बाद अब सवाल उठता है कि भारत पर कितना टैरिफ लगेगा? सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगेगा। कई देशों पर 10 प्रतिशत से ज्यादा टैरिफ था, जिनमें यूरोपीय संघ पर 15 प्रतिशत, जापान पर 15 प्रतिशत, ब्रिटेन पर 10 प्रतिशत और भारत पर 18 प्रतिशत। अब ग्लोबल टैरिफ के बाद इन सभी देशों पर टैरिफ घटकर 10 प्रतिशत हो जाएगा। इस तरह भारत पर भी अब 18 के बजाय 10 प्रतिशत टैरिफ ही लागू होगा।
