नई दिल्ली। तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया जारी है। ऐसे में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कई याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर शीर्ष अदालत ने तार्किक विसंगति सूची सार्वजनिक करने को कहा है।
तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। याचिकाओं में चुनाव आयोग की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को चुनौती दी गई थी। जिस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जिन लोगों के नाम लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी यानी तार्किक विसंगति सूची में शामिल किए गए हैं, उनकी सूची को ग्राम पंचायत भवन, प्रत्येक उपखंड (तालुका) कार्यालय और शहरी क्षेत्रों के वार्ड कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाए।