टेरर फंडिंग आरोपी सांसद रशीद को संसद जाने की कोर्ट से मिली अनुमति
- दिल्ली राजनीति राष्ट्रीय
Political Trust
- January 24, 2026
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नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपित और सांसद इंजीनियर रशीद को संसद के बजट सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने इंजीनियर रशीद को 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक संसद के पूरे सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी है। कोर्ट ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया था। नवंबर, 2025 में कोर्ट ने रशीद को संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी थी। इसके पहले कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को सितंबर में हुए उप-राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने रशीद को 24 जुलाई से 4 अगस्त, 2025 तक संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी।
इंजीनियर रशीद ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की थी। राशिद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 मार्च, 2022 को हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।
