एच-1बी और एच-4 वीजा आवेदकों के लिए सोशल मीडिया जांच का नियम आज से लागू

 एच-1बी और एच-4 वीजा आवेदकों के लिए सोशल मीडिया जांच का नियम आज से लागू

वॉशिंगटन। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन 15 दिसंबर से एच-1बी वीजा और उसके आश्रित एच-4 वीजा आवेदकों के लिए कड़ी स्क्रीनिंग (जांच) प्रक्रिया लागू करेगा। इसके तहत अब इन वीजा श्रेणियों के सभी आवेदकों की सोशल मीडिया प्रोफाइल की भी जांच की जाएगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि इस फैसले का उद्देश्य वीजा प्रक्रिया को और अधिक सख्त तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप बनाना है। नए निर्देशों के तहत इन सभी श्रेणियों के आवेदकों को अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग पब्लिक रखने के लिए कहा गया है, ताकि जांच प्रक्रिया सुचारु रूप से की जा सके।

विदेश विभाग के अनुसार, अब एच-1बी और एच-4 वीजा आवेदकों की ऑनलाइन मौजूदगी की समीक्षा अनिवार्य होगी। इससे पहले यह व्यवस्था केवल एफ, एम और जे श्रेणी के वीजा यानी छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स पर लागू थी। इस फैसले के बाद भारत में कई एच-1बी वीजा धारकों के साक्षात्कार पुनर्निर्धारित किए गए हैं। विदेश विभाग ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी वीजा कोई अधिकार नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार है और हर वीजा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होता है।

विभाग ने कहा कि सभी उपलब्ध सूचनाओं का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कोई भी आवेदक अमेरिका की सुरक्षा या सार्वजनिक हित के लिए खतरा न बने। यह कदम ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीति का हिस्सा है। प्रशासन पहले ही एच-1बी वीजा कार्यक्रम में कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए कई उपाय कर चुका है। भारतीय पेशेवर, विशेषकर आईटी विशेषज्ञ और डॉक्टर, एच-1बी वीजा धारकों का बड़ा हिस्सा हैं।