शीतकालीन सत्र के पहले दिन दो नए बिल लाई सरकार, पान मसाला पर Central Excise Duty  

 शीतकालीन सत्र के पहले दिन दो नए बिल लाई सरकार, पान मसाला पर Central Excise Duty  
नई दिल्ली। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार 2 नए बिल लाई। जो दो नए बिल हैं वो हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 (Central Excise Amendment Bill 2025) स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 (Health Security and National Security Cess Bill 2025) GFX- सरकार को ये नए बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये दोनों बिल का मकसद GST Compensation Cess खत्म होने के बाद भी, इन हानिकारक उत्पादों पर टैक्स की दर को समान बनाए रखना है, दरअसल ये GST Compensation Cess खत्म होने वाला था। तो जाहिर सी बात है जो सेस खत्म होने वाला था तो दाम कम हो जाते। सरकार का रेवेन्यू कम हो जाता है। इसलिए हमेशा के लिए Central Excise Duty लगाए जाने की कोशिश की गई है। मशीन कैपेसिटी के हिसाब से भी सेस लगाया जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ये उत्पाद और महंगे हो सकते हैं। GST Compensation Cess एक टेम्पररी सेस था। आपको याद होगा कि 1 जुलाई 2017 को जब GST लागू हुआ, तो राज्यों ने अपने कई टैक्स छोड़ दिए। जैसे वैट, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स जैसे कई टैक्स। जिसके बाद GST Compensation Cess लगाया गया ये एक विशेष टैक्स था जिसे राज्यों को GST लागू होने के बाद होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई करने के लिए लगाया गया था। दरअसल राज्यों को डर था कि उनकी कमाई कम हो जाएगी। इसलिए केंद्र सरकार ने वादा किया कि केंद्र 5 साल तक (2017–2022) राज्यों को उनके राजस्व में कमी की भरपाई करेगा। इसी भरपाई के लिए सरकार ने GST Compensation Cess शुरू किया। ये सेस सिर्फ कुछ लक्ज़री और सिन टैक्स श्रेणी वाली चीज़ों पर लगता था जैसे, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, कोयला, लक्ज़री कारें (SUV), एरेटेड ड्रिंक्स।