आरबीआई ने निर्यातकों को शिपमेंट भुगतान की समय सीमा बढ़ाकर 15 महीने की
- कारोबार दिल्ली राष्ट्रीय
Political Trust
- November 15, 2025
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नई दिल्ली। अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बीच भारतीय निर्यातकों को आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने निर्यातकों को उनकी शिपमेंट के भुगतान को 15 महीने में करने की अनुमति दे दी है। मौजूदा नियमों के तहत निर्यातकों को अपने माल या सॉफ्टवेयर निर्यात की पूरी राशि निर्यात की तारीख से नौ महीने के भीतर देश में वापस लानी होती थी। हालांकि, अब इस समय सीमा में बदलाव किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यातकों को उनकी शिपमेंट के भुगतान को 15 महीने में करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए पहले नौ महीने की समयसीमा तय की गई थी। यह फैसला निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए लिया गया है।
टैरिफ से जूझ रहे भारतीय निर्यातक
भारतीय निर्यात पर अगस्त से लगाए गए भारी टैरिफ के कारण निर्यातकों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ने भारत से आन वाले सामानों पर 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगाया है, जो 27 अगस्त से प्रभावी हो गया है।
मौजूदा नियमों में किया गया संशोधन
मौजूदा नियमों के तहत निर्यातकों को अपने माल या सॉफ्टवेयर निर्यात की पूरी राशि निर्यात की तारीख से नौ महीने के भीतर देश में वापस लानी होती थी। हालांकि, अब इस समय सीमा में बदलाव किया गया है।
यह संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (वस्तुओं व सेवाओं का निर्यात) में किए गए बदलावों के बाद लागू हुआ है। आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक रोहित पी दास द्वारा 13 नवंबर को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, संशोधित नियमों को मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकता है। इसमें कहा गया है कि ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
टैरिफ से जूझ रहे भारतीय निर्यातक
भारतीय निर्यात पर अगस्त से लगाए गए भारी टैरिफ के कारण निर्यातकों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ने भारत से आन वाले सामानों पर 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगाया है, जो 27 अगस्त से प्रभावी हो गया है।
मौजूदा नियमों में किया गया संशोधन
मौजूदा नियमों के तहत निर्यातकों को अपने माल या सॉफ्टवेयर निर्यात की पूरी राशि निर्यात की तारीख से नौ महीने के भीतर देश में वापस लानी होती थी। हालांकि, अब इस समय सीमा में बदलाव किया गया है।
यह संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (वस्तुओं व सेवाओं का निर्यात) में किए गए बदलावों के बाद लागू हुआ है। आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक रोहित पी दास द्वारा 13 नवंबर को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, संशोधित नियमों को मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकता है। इसमें कहा गया है कि ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
