311 करोड़ के लॉक्सम एप साइबर निवेश घोटाला मामले का मास्टरमाइंड की जमानत याचिका खारिज

 311 करोड़ के लॉक्सम एप साइबर निवेश घोटाला मामले का मास्टरमाइंड की जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली। ईडी ने लोक्सम ऐप साइबर निवेश घोटाले के आरोपी पर शिकंजा कस दिया है। विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली ने ‘लॉक्सम एप’ के माध्यम से देश के सबसे बड़े साइबर-सक्षम निवेश धोखाधड़ी केस को अंजाम देने वाले प्रमुख आरोपी और भगोड़े आर्थिक अपराधी भूपेश अरोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कई वर्षों तक कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने के बाद, भूपेश अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 11 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया था। साइबर धोखाधड़ी की जांच से बचने के लिए 2022 की शुरुआत में वह अपने साथियों के साथ दुबई भाग गया था। नेपाल सीमा के रास्ते जब आरोपी भूपेश अरोड़ा ने भारत में गुप्त रूप से प्रवेश करने की कोशिश की तो प्रवर्तन एजेंसियों ने उसे पकड़ लिया था।
ईडी ने मेसर्स शिनदाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, भूपेश अरोड़ा, रोहित विज और अन्य के खिलाफ ईसीआईआर संख्या एचवाईजेडओ/46/2022 के तहत पीएमएलए, 2002 के तहत जांच शुरू की थी। पुलिस स्टेशन, साइबर अपराध, हैदराबाद द्वारा यह मामला एफआईआर संख्या 1352/2022 दिनांक 26.07.2022 के तहत दर्ज किया गया था। ईडी ने उक्त केस के आधार पर पर ही उक्त केस की जांच पड़ताल शुरु की। इसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ चीनी नागरिकों ने भारतीय नागरिकों के साथ मिलकर एक निवेश ऐप ‘लॉक्सम’ के माध्यम से विभिन्न व्यक्तिगत निवेशकों को धोखा दिया है। इसे एक प्रतिष्ठित फ्रांसीसी एमएनसी के हिस्से के रूप में गलत तरीके से पेश किया गया है।