सुप्रीम कोर्ट में सेना में महिला अफसरों के स्थायी कमीशन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई, फैसला सुरक्षित
- दिल्ली राष्ट्रीय
Political Trust
- September 25, 2025
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नई दिल्ली। सेना में महिला अफसरों के स्थायी कमीशन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान केंद्र ने महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की अपनी नीति का बचाव किया। केंद्र ने कहा कि इस पहलू पर शीर्ष अदालत के फैसलों का बिना किसी भेदभाव के पालन किया जा रहा है।
शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) का मामला 13 महिला अफसरों से जुड़ा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्थायी कमीशन से वंचित किए जाने को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुयां और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सेना के 84 अधिकारियों से जुड़ी याचिका अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुयां और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सेना के 84 अधिकारियों से जुड़ी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) का मामला 13 महिला अफसरों से जुड़ा है। उन्होंने स्थायी कमीशन से वंचित किए जाने को चुनौती दी है। इनमें लेफ्टिनेंट कर्नल वनीता पाधी, लेफ्टिनेंट कर्नल चंदनी मिश्रा, लेफ्टिनेंट कर्नल गीता शर्मा और अन्य अफसर शामिल हैं, जिन्होंने कठिन और संवेदनशील इलाकों में तैनाती के बावजूद स्थायी कमीशन नहीं पाया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुयां और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सेना के 84 अधिकारियों से जुड़ी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) का मामला 13 महिला अफसरों से जुड़ा है। उन्होंने स्थायी कमीशन से वंचित किए जाने को चुनौती दी है। इनमें लेफ्टिनेंट कर्नल वनीता पाधी, लेफ्टिनेंट कर्नल चंदनी मिश्रा, लेफ्टिनेंट कर्नल गीता शर्मा और अन्य अफसर शामिल हैं, जिन्होंने कठिन और संवेदनशील इलाकों में तैनाती के बावजूद स्थायी कमीशन नहीं पाया।
