NPS से UPS में बदलाव की अंतिम तारीख 30 सितंबर, ऐसे करें फॉर्म जमा
- दिल्ली राष्ट्रीय
Political Trust
- September 22, 2025
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नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ी अहम जानकारी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने केंद्रीय कर्मचारियों को बताया है कि वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प समय पर चुनें और 30 सितंबर 2025 से पहले अपना फॉर्म जमा करें।
ऑनलाइन पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं की शिकायतों के बाद अब ऑफलाइन फॉर्म जमा करने की सुविधा भी दी गई है।
UPS क्या है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है। यह योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) के विकल्प के रूप में पेश की गई है। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित और महंगाई के अनुसार एडजस्ट होने वाली पेंशन देना है, ताकि लंबी उम्र में सुरक्षा और पेंशन की पूर्वानुमानिता बनी रहे।
UPS की विशेषताएं
यह योजना NPS के ढांचे के तहत आती है और PFRDA द्वारा नियंत्रित होती है। UPS सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्त कर्मचारियों दोनों के लिए लागू है, कुछ शर्तों के साथ।
UPS के लिए पात्र कौन हैं?
मौजूदा केंद्रीय कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 को NPS में हैं।
नए कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्रीय सेवा में शामिल हुए। पूर्व NPS सदस्य जो 31 मार्च 2025 या उसके पहले रिटायर हुए, यदि कम से कम 10 साल सेवा पूरी की हो। FR 56(j) के तहत रिटायरमेंट हो (सजा के तहत नहीं)।
सदस्य की मृत्यु होने पर वैध जीवनसाथी मौजूद हो।
विकल्प चुनने की समय सीमा
मौजूदा कर्मचारी/रिटायर्ड: 30 सितंबर 2025 तक।
नए कर्मचारी: ज्वॉइनिंग के 30 दिन के भीतर।
UPS कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुनिश्चितता और महंगाई से सुरक्षा देती है, इसलिए कर्मचारियों को समय रहते फॉर्म भरना जरूरी है। ध्यान रहे कि 30 सितंबर के बाद अगर कोई कर्मचारी NPS में बना रहता है, तो वह बाद में UPS में नहीं आ पाएगा।
UPS में स्विचिंग: 30 सितंबर से पहले ऑफलाइन फॉर्म भी जमा कर सकेंगे कर्मचारी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने कहा है कि जो कर्मचारी NPS से UPS में स्विच करना चाहते हैं, उन्हें 30 सितंबर 2025 तक फॉर्म जमा करना होगा। ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी समस्या या CRA सिस्टम की उपलब्धता न होने जैसी परेशानी होने पर अब कर्मचारी ऑफलाइन फॉर्म भी जमा कर सकते हैं। इसके लिए कर्मचारी को अपना सही से भरा हुआ फॉर्म संबंधित नोडल ऑफिस में समय से पहले जमा करना होगा।
PFRDA की 16 सितंबर 2025 की सर्कुलर के मुताबिक, यह सुविधा ऑनलाइन मोड के साथ अतिरिक्त सुविधा के रूप में दी गई है। सर्कुलर में कहा गया है: “UPS के विकल्प का फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2025 है। यदि किसी भी कारण से, जैसे ऑनलाइन सिस्टम उपलब्ध न होना या CRA सिस्टम में तकनीकी समस्या के कारण, सब्सक्राइबर ऑनलाइन फॉर्म जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो वे अपने भरे हुए फिजिकल फॉर्म को संबंधित नोडल ऑफिस में समय से पहले जमा कर सकते हैं।”
UPS क्या है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है। यह योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) के विकल्प के रूप में पेश की गई है। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित और महंगाई के अनुसार एडजस्ट होने वाली पेंशन देना है, ताकि लंबी उम्र में सुरक्षा और पेंशन की पूर्वानुमानिता बनी रहे।
UPS की विशेषताएं
यह योजना NPS के ढांचे के तहत आती है और PFRDA द्वारा नियंत्रित होती है। UPS सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्त कर्मचारियों दोनों के लिए लागू है, कुछ शर्तों के साथ।
UPS के लिए पात्र कौन हैं?
मौजूदा केंद्रीय कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 को NPS में हैं।
नए कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्रीय सेवा में शामिल हुए। पूर्व NPS सदस्य जो 31 मार्च 2025 या उसके पहले रिटायर हुए, यदि कम से कम 10 साल सेवा पूरी की हो। FR 56(j) के तहत रिटायरमेंट हो (सजा के तहत नहीं)।
सदस्य की मृत्यु होने पर वैध जीवनसाथी मौजूद हो।
विकल्प चुनने की समय सीमा
मौजूदा कर्मचारी/रिटायर्ड: 30 सितंबर 2025 तक।
नए कर्मचारी: ज्वॉइनिंग के 30 दिन के भीतर।
UPS कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुनिश्चितता और महंगाई से सुरक्षा देती है, इसलिए कर्मचारियों को समय रहते फॉर्म भरना जरूरी है। ध्यान रहे कि 30 सितंबर के बाद अगर कोई कर्मचारी NPS में बना रहता है, तो वह बाद में UPS में नहीं आ पाएगा।
UPS में स्विचिंग: 30 सितंबर से पहले ऑफलाइन फॉर्म भी जमा कर सकेंगे कर्मचारी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने कहा है कि जो कर्मचारी NPS से UPS में स्विच करना चाहते हैं, उन्हें 30 सितंबर 2025 तक फॉर्म जमा करना होगा। ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी समस्या या CRA सिस्टम की उपलब्धता न होने जैसी परेशानी होने पर अब कर्मचारी ऑफलाइन फॉर्म भी जमा कर सकते हैं। इसके लिए कर्मचारी को अपना सही से भरा हुआ फॉर्म संबंधित नोडल ऑफिस में समय से पहले जमा करना होगा।
PFRDA की 16 सितंबर 2025 की सर्कुलर के मुताबिक, यह सुविधा ऑनलाइन मोड के साथ अतिरिक्त सुविधा के रूप में दी गई है। सर्कुलर में कहा गया है: “UPS के विकल्प का फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2025 है। यदि किसी भी कारण से, जैसे ऑनलाइन सिस्टम उपलब्ध न होना या CRA सिस्टम में तकनीकी समस्या के कारण, सब्सक्राइबर ऑनलाइन फॉर्म जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो वे अपने भरे हुए फिजिकल फॉर्म को संबंधित नोडल ऑफिस में समय से पहले जमा कर सकते हैं।”
