कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति को किया गया रिहा, भ्रष्टाचार मामले में फैसला आने तक अदालत ने दी राहत

 कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति को किया गया रिहा, भ्रष्टाचार मामले में फैसला आने तक अदालत ने दी राहत
बोगोटा। कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति उरीबे को रिहा कर दिया गया है। भ्रष्टाचार के मामले में फैसला आने तक अदालत ने उनको राहत दी है। उरीबे ने अमेरिका के समर्थन से 2002 से 2010 तक शासन किया। उरीबे पर अभियोजकों ने अवैध समूह के साथ कथित संबंधों के बारे में सेपेडा से बात करने वाले गवाहों को पलटकर न्याय में बाधा डालने का प्रयास करने का आरोप लगाया था।
कोलंबिया की अपील अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरीबे को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा है कि उरीबे को रिश्वतखोरी और गवाहों से छेड़छाड़ के मामले में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने तक रिहा किया जाना चाहिए। उरीबे को एक अगस्त को 12 वर्ष की नजरबंदी की सजा सुनाई गई थी। उन पर 1990 के दशक में दक्षिणपंथी अर्धसैनिक समूह से संबंध होने, गवाहों को धमकाने और उन्हें गुमराह करने का प्रयास करने का आरोप था।
उरीबे ने आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने सुपीरियर ट्रिब्यूनल में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की है। अदालत को इस मामले पर अपना अंतिम फैसला अक्टूबर के मध्य तक सुनाना है। ट्रिब्यूनल ने मंगलवार को कहा कि उसने उरीबे की बचाव टीम द्वारा दायर उस निषेधाज्ञा को मंजूरी दी है, जिसमें उन्हें नजरबंदी से रिहा करने की मांग की गई थी। उरीबे के वकीलों ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश से उनके उचित प्रक्रिया के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। साथ ही निर्दोषता की धारणा के उनके अधिकार का भी उल्लंघन हुआ है।