केंद्रीय सचिवालय भवनों में प्रवेश करने के लिए स्मार्ट कार्ड और आगंतुक पास का इस्तेमाल

 केंद्रीय सचिवालय भवनों में प्रवेश करने के लिए स्मार्ट कार्ड और आगंतुक पास का इस्तेमाल
नई दिल्ली। नए सरकारी भवनों में प्रवेश की नई व्यवस्था लागू की गई है। अब स्मार्ट कार्ड-पास के लिए आधार जरूरी होगा।
नवनिर्मित केंद्रीय सचिवालय भवनों में प्रवेश करने के लिए स्मार्ट कार्ड और आगंतुक पास का इस्तेमाल किया जाएगा। इन कार्ड को प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों की पहचान आधार कार्ड से की जाएगी।
केंद्र सरकार के नए विभागों में प्रवेश के लिए सरकार नई व्यवस्था बना रही है। नए सरकारी भवनों के लिए स्मार्ट कार्ड के अलावा पास जारी किए जाएंगे। इसके लिए व्यक्ति की पहचान आधार नंबर से प्रमाणित की जाएगी। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा।
पीएम मोदी ने किया था कर्तव्य भवन 3 का उद्धाटन
हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन किया था। इसमें कई केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों का विभाग होगा। यहां तक पहुंचने के लिए स्मार्ट कार्ड या पास जरूरी होंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कार्ड या पास जारी करने के लिए लोगों को आधार कार्ड दिखाना होगा। इस दस्तावेज की मदद से लोगों की पहचान प्रमाणित की जाएगी, इसके बाद ही संबंधित विभागों या मंत्रालयों में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
आधार प्रमाणीकरण के बाद जारी किए जाएंगे स्मार्ट कार्ड
इस संबंध में गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना के मुताबिक, नए निर्मित केंद्रीय सचिवालय भवनों में प्रवेश के इच्छुक आवेदकों के विवरण की जांच करने के लिए आधार प्रमाणीकरण का सहारा लिया जाएगा। इसके बाद उन्हें स्मार्ट कार्ड और आगंतुक पास जारी किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार नंबर के उपयोग की अनुमति दे दी है।
स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा आधार प्रमाणीकरण
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से परामर्श के बाद कहा, गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले सचिवालय सुरक्षा संगठन (SSO) के अधिकारी मंत्रालयों में जाने से पहले व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने के लिए आधार प्रमाणीकरण कर आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करेंगे। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा। सचिवालय सुरक्षा संगठन आधार का इस्तेमाल केवल स्मार्ट कार्ड और आगंतुक पास जारी करने के लिए व्यक्तियों की पहचान प्रमाणित करने के उद्देश्य से करेगा।
आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होने पर भी सेवा का लाभ मिलेगा
SSO के अधिकारी आधार कार्ड धारक को पहचान के अन्य दस्तावेजों, जैसे ‘पैन कार्ड’, ‘वोटर आईडी कार्ड’, ‘पासपोर्ट’ या ‘विभागीय पहचान पत्र’ जैसे वैकल्पिक और व्यावहारिक माध्यमों के बारे में भी सूचित करेंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आधार प्रमाणीकरण से इनकार करता है या किसी और कारण से ऑथेंटिकेशन में परेशानी आती है या प्रमाणीकरण में असमर्थ होने पर भी किसी आधार कार्ड धारक को मंत्रालयों या विभागों से मिलने वाली किसी सेवा का लाभ लेने से रोका नहीं जाएगा।