रेलवे ने तत्काल टिकट के बाद बदला वीआईपी कोटा नियम
- दिल्ली राष्ट्रीय
Political Trust
- July 23, 2025
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इस समय तक करना होगा आवेदन
नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट और रिजर्वेशन चार्ट के नियमों में बदलाव के बाद वीआईपी कोटा टिकट के नियमों में बदलाव किया है। बदले नियमों के तहत अब ट्रेन रवाना होने से आठ घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने का फैसला किया गया है।
रेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम एक दिन पहले आपातकालीन कोटा के आवेदन करना होगा। रेल मंत्रालय की ओर से इमरजेंसी कोटा के नियमों में बदलाव से संबंधित एक परिपत्र को जारी किया गया है। इस परि पत्र में कहा गया है, रात 12 बजे के बाद दिन के 1 बजे के बीच रवाना होने वाली सभी ट्रेनों के लिए आपातकालीन कोटा अनुरोध यात्रा के एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक ईक्यू सेल तक पहुंच जाना चाहिए, जबकि दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे के बीच रवाना होने वाली शेष सभी ट्रेनों के लिए आपातकालीन कोटा अनुरोध यात्रा के एक दिन पहले 4 बजे तक ईक्यू सेल तक पहुंच जाना चाहिए। ट्रेन के प्रस्थान के दिन प्राप्त होने वाले अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
इसके अलावा रविवार या सार्वजनिक छुट्टियों के मामले में भी सर्कुलर में उल्लेख किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि छुट्टियों के दिन चलने वाली ट्रेनों का कोटा अनुरोध कार्यदिवस वाले ही मान्य किए जाएंगे। रविवार या उसके बाद छुट्टियों वाले दिन के इमरजेंसी कोटा भी पिछले कार्य दिवस के कार्यालय समय के दौरान ही मान्य किए जाएंगे।
रेलवे की ओर से इमरजेंसी कोटा टिकट के नियमों में ये बदलाव हाल ही में लिए गए उस फैसले के मद्देनजर लिया गया है, जिसमें ट्रेन रवाना होने से आठ घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का फैसला किया गया है। नए नियम के अनुसार सुबह पांच बजे से दोपहर दो बजे के बीच रवाना वाली ट्रेन का पहला चार्ट एक दिन पहले रात को 9 बजे तक तैयार हो जाएगा। इसी तरह से दोपहर दो बजे से रात 11:59 बजे तथा रात 12 बजे से सुबह पांच बजे के बीच प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए, पहला आरक्षण चार्ट आठ 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा।
रेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम एक दिन पहले आपातकालीन कोटा के आवेदन करना होगा। रेल मंत्रालय की ओर से इमरजेंसी कोटा के नियमों में बदलाव से संबंधित एक परिपत्र को जारी किया गया है। इस परि पत्र में कहा गया है, रात 12 बजे के बाद दिन के 1 बजे के बीच रवाना होने वाली सभी ट्रेनों के लिए आपातकालीन कोटा अनुरोध यात्रा के एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक ईक्यू सेल तक पहुंच जाना चाहिए, जबकि दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे के बीच रवाना होने वाली शेष सभी ट्रेनों के लिए आपातकालीन कोटा अनुरोध यात्रा के एक दिन पहले 4 बजे तक ईक्यू सेल तक पहुंच जाना चाहिए। ट्रेन के प्रस्थान के दिन प्राप्त होने वाले अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
इसके अलावा रविवार या सार्वजनिक छुट्टियों के मामले में भी सर्कुलर में उल्लेख किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि छुट्टियों के दिन चलने वाली ट्रेनों का कोटा अनुरोध कार्यदिवस वाले ही मान्य किए जाएंगे। रविवार या उसके बाद छुट्टियों वाले दिन के इमरजेंसी कोटा भी पिछले कार्य दिवस के कार्यालय समय के दौरान ही मान्य किए जाएंगे।
रेलवे की ओर से इमरजेंसी कोटा टिकट के नियमों में ये बदलाव हाल ही में लिए गए उस फैसले के मद्देनजर लिया गया है, जिसमें ट्रेन रवाना होने से आठ घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का फैसला किया गया है। नए नियम के अनुसार सुबह पांच बजे से दोपहर दो बजे के बीच रवाना वाली ट्रेन का पहला चार्ट एक दिन पहले रात को 9 बजे तक तैयार हो जाएगा। इसी तरह से दोपहर दो बजे से रात 11:59 बजे तथा रात 12 बजे से सुबह पांच बजे के बीच प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए, पहला आरक्षण चार्ट आठ 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा।