अहमदाबाद विमान हादसा मामले में एअर इंडिया के तीन अफसरों पर गाज, डीजीसीए ने सभी जिम्मेदारियों से हटाने को कहा
- गुजरात दिल्ली राष्ट्रीय
Political Trust
- June 21, 2025
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नई दिल्ली। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद से नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) विमान सुरक्षा को लेकर लगातार सख्त निर्देश जारी कर रहा है। अब डीजीसीए ने एअर इंडिया से तीन अधिकारियों को हटाने के लिए कहा है।
अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए ने विमानन सुरक्षा को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। डीजीसीए ने एअर इंडिया को डिवीजनल वाइस प्रेसिडेंट समेत अपने तीन अधिकारियों को चालक दल (क्रू) की समय-सारणी और रोस्टरिंग से संबंधित सभी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से हटाने का आदेश दिया है।
नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 20 जून को अपने आदेश में एअर इंडिया को इन अधिकारियों के खिलाफ अविलंब अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने को भी कहा। डीजीसीए के आदेश के अनुसार तीन अधिकारियों में एयरलाइन का एक डिवीजनल वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल है। डीजीसीए ने एअर इंडिया से 10 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
क्रू शेड्यूलिंग में बरती गई लापरवाही
डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा कि लाइसेंसिंग, आराम और नवीनता आवश्यकताओं में चूक के बावजूद उड़ान चालक दल (क्रू) के शेड्यूल और संचालन में एअर इंडिया ने बार-बार लापरवाही बरती। इस लापरवाही का पता ARMS से CAE उड़ान और चालक दल प्रबंधन प्रणाली में परिवर्तन के बाद की समीक्षा के दौरान चला। एआरएमएस (एयर रूट मैनेजमेंट सिस्टम) एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग एयरलाइन द्वारा विभिन्न परिचालन और प्रबंधन कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें चालक दल की रोस्टरिंग और उड़ान योजना आदि शामिल हैं।
डीजीसीए के आदेश में कहा गया है कि समीक्षा के दौरान हुए खुलासे चालक दल की समय-सारणी, अनुपालन निगरानी और आंतरिक जवाबदेही में विफलता की ओर इशारा करते हैं। लापरवाही के बाद भी जिम्मेदार प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारी अनधिकृत और गैर-अनुपालन चालक दल की जोड़ी, अनिवार्य लाइसेंसिंग, नवीनता मानदंडों का उल्लंघन और समय-निर्धारण प्रोटोकॉल, निरीक्षण में विफलता समेत गंभीर चूकों में शामिल रहे हैं। डीजीसीए ने एअर इंडिया को चेतावनी दी कि भविष्य में चालक दल की समय-सारणी में उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबन और परिचालन प्रतिबंध सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एकाउंटेबल मैनेजर को दिया कारण बताओ नोटिस
डीजीसीए (नागरिक विमानन महानिदेशालय) ने एअर इंडिया के एकाउंटेबल मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि एअर इंडिया के एकाउंटेबल मैनेजर ने 16 मई 2025 और 17 मई 2025 को बंगलूरू से लंदन (एएल133) के लिए दो उड़ानें संचालित कीं। जिनमें से दोनों ने 10 घंटे की निर्धारित उड़ान समय सीमा को पार कर लिया। डीजीसीए ने अधिकारी से सात दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है कि उल्लंघन के लिए उचित प्रवर्तन कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए?
नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 20 जून को अपने आदेश में एअर इंडिया को इन अधिकारियों के खिलाफ अविलंब अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने को भी कहा। डीजीसीए के आदेश के अनुसार तीन अधिकारियों में एयरलाइन का एक डिवीजनल वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल है। डीजीसीए ने एअर इंडिया से 10 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
क्रू शेड्यूलिंग में बरती गई लापरवाही
डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा कि लाइसेंसिंग, आराम और नवीनता आवश्यकताओं में चूक के बावजूद उड़ान चालक दल (क्रू) के शेड्यूल और संचालन में एअर इंडिया ने बार-बार लापरवाही बरती। इस लापरवाही का पता ARMS से CAE उड़ान और चालक दल प्रबंधन प्रणाली में परिवर्तन के बाद की समीक्षा के दौरान चला। एआरएमएस (एयर रूट मैनेजमेंट सिस्टम) एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग एयरलाइन द्वारा विभिन्न परिचालन और प्रबंधन कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें चालक दल की रोस्टरिंग और उड़ान योजना आदि शामिल हैं।
डीजीसीए के आदेश में कहा गया है कि समीक्षा के दौरान हुए खुलासे चालक दल की समय-सारणी, अनुपालन निगरानी और आंतरिक जवाबदेही में विफलता की ओर इशारा करते हैं। लापरवाही के बाद भी जिम्मेदार प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारी अनधिकृत और गैर-अनुपालन चालक दल की जोड़ी, अनिवार्य लाइसेंसिंग, नवीनता मानदंडों का उल्लंघन और समय-निर्धारण प्रोटोकॉल, निरीक्षण में विफलता समेत गंभीर चूकों में शामिल रहे हैं। डीजीसीए ने एअर इंडिया को चेतावनी दी कि भविष्य में चालक दल की समय-सारणी में उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबन और परिचालन प्रतिबंध सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एकाउंटेबल मैनेजर को दिया कारण बताओ नोटिस
डीजीसीए (नागरिक विमानन महानिदेशालय) ने एअर इंडिया के एकाउंटेबल मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि एअर इंडिया के एकाउंटेबल मैनेजर ने 16 मई 2025 और 17 मई 2025 को बंगलूरू से लंदन (एएल133) के लिए दो उड़ानें संचालित कीं। जिनमें से दोनों ने 10 घंटे की निर्धारित उड़ान समय सीमा को पार कर लिया। डीजीसीए ने अधिकारी से सात दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है कि उल्लंघन के लिए उचित प्रवर्तन कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए?