असम हाईकोर्ट ने बर्खास्त किए 57 में से 52 अफसरों को बहाल करने का दिया आदेश

 असम हाईकोर्ट ने बर्खास्त किए 57 में से 52 अफसरों को बहाल करने का दिया आदेश
गुवाहाटी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार को बड़ा आदेश देते हुए नौकरी के बदले पैसे लेने वाले घोटाले में बर्खास्त किए 2013 और 2014 बैच के 57 में से 52 अफसरों को दोबारा बहाल करने को कहा है। मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस मालाश्री नंदी की बेंच ने कहा कि जिन अधिकारियों ने प्रोबेशन (प्रशिक्षण) की अवधि पूरी कर ली है, उन्हें 50 दिनों के अंदर फिर से बहाल किया जाए। हालांकि, कोर्ट ने राज्य सरकार को यह छूट भी दी कि वह अगले 30 दिनों तक इन अधिकारियों को कोई काम न सौंपे, और अगर जरूरी हो तो उनके खिलाफ विभागीय जांच भी कर सकती है।
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बर्खास्तगी की अवधि में उन्हें कोई वेतन या बकाया नहीं दिया जाएगा। बता दें कि यह मामला असम लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से जुड़ा है।