महाराष्ट्र सियासी संकट मामले में सुनवाई पूरी

 महाराष्ट्र सियासी संकट मामले में सुनवाई पूरी

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने गुरुवार को उद्धव और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टियों के बीच शिवसेना पार्टी में विभाजन से जुड़े कई मुद्दों पर फैसला टाल दिया। एकनाथ शिंदे ने पहली याचिका जून 2022 में तत्कालीन डिप्टी स्पीकर द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कथित दल-बदल को लेकर बागियों को भेजी गई अधिसूचना पर आपत्ति जताते हुए दायर की थी।9 दिनों तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट ,एकनाथ शिंदे गुट और राज्यपाल की ओर से दलीले सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।