महाराष्ट्र की दुष्कर्म पीड़िता ने को सुप्रीम कोर्ट ने दी गर्भपात की इजाजत

 महाराष्ट्र की दुष्कर्म पीड़िता ने को सुप्रीम कोर्ट ने दी गर्भपात की इजाजत
नई दिल्ली। आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने 30 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ मां बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जजों ने महिला के अपनी पसंद और शरीर पर अधिकार को सबसे ऊपर माना और अस्पताल को प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की एक 18 साल की यौन उत्पीड़न पीड़िता युवती के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उसे 30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी खत्म करने की अनुमति दे दी है। यह युवती तब गर्भवती हुई थी जब वह नाबालिग थी। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि महिला की शारीरिक अखंडता और अपनी मर्जी से फैसला लेने का अधिकार सबसे ऊपर है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी कोर्ट किसी महिला को अनचाही प्रेग्नेंसी जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जजों ने कहा कि अगर कोई महिला बच्चा नहीं चाहती, तो उसे इसके लिए बाध्य करना गलत होगा। बेंच ने युवती के वकील की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा अपीलकर्ता के बच्चे का मेडिकल तरीके से गर्भपात किया जा सकता है।”
सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने इस मामले की गंभीरता और नैतिक उलझनों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह फैसला लेना उनके लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि जन्म लेने वाला बच्चा भी एक जीवन ही होता। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जब लड़की बार-बार कह रही है कि वह बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, तो उसकी इच्छा का सम्मान करना होगा। कोर्ट ने सवाल किया कि अगर कानून 24 हफ्ते तक गर्भपात की इजाजत देता है, तो विशेष परिस्थितियों में 30 हफ्ते में ऐसा क्यों नहीं हो सकता?