ट्रेन में अधिक सामान ले जाना अब महंगा, देना होगा अतिरिक्त शुल्क

 ट्रेन में अधिक सामान ले जाना अब महंगा, देना होगा अतिरिक्त शुल्क

नई दिल्ली। रेलवे ने ट्रेन यात्रियों के लिए सामान ले जाने के नियम सख्त कर दिए हैं। स्लीपर में 40 किलो, एसी 2-टियर में 50 किलो और एसी फर्स्ट में 70 किलो तक सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति होगी। तय सीमा से अधिक वजन पर डेढ़ गुना शुल्क देना होगा। बड़े और व्यावसायिक सामान पर भी रोक लगाई गई है।

ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अपने सामान पर खास ध्यान देना होगा। तय सीमा से अधिक वजन का सामान लेकर यात्रा करने पर अब अतिरिक्त शुल्क देना अनिवार्य होगा। रेलवे ने यह कदम यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और कोच के अंदर गलियारों को बाधा मुक्त रखने के उद्देश्य से उठाया है। यह व्यवस्था हवाई यात्रा की तर्ज पर लागू की जा रही है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि यात्रियों के लिए कोच के अनुसार मुफ्त सामान ले जाने की सीमा तय की गई है। नियमों के तहत स्लीपर क्लास में 40 किलो, एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो और एसी 2-टियर में 50 किलो तक का सामान बिना शुल्क ले जाया जा सकेगा। इससे अधिक वजन होने पर यात्रियों को तय दर से डेढ़ गुना शुल्क देना होगा।

किसे कितना सामान ले जाने की छूट

रेलवे के अनुसार, स्लीपर क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 40 किलो से अधिक सामान ले जाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। वहीं, एसी 2-टियर यात्रियों को 50 किलो और एसी फर्स्ट क्लास यात्रियों को 70 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति है। इससे अधिक वजन होने पर स्टेशन पर ही अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा।

बड़े सूटकेस अब कोच में नहीं

रेलवे ने सामान के आकार को लेकर भी सख्त नियम बनाए हैं। सूटकेस या ट्रंक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 100x60x25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे बड़ा सामान कोच में ले जाने की अनुमति नहीं होगी और उसे अनिवार्य रूप से लगेज वैन में बुक कराना होगा।