आधार से पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, जल्द पूरा करें ये काम

 आधार से पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, जल्द पूरा करें ये काम

नई दिल्ली। पैन कार्ड आर्थिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा वित्तीय धोखाधड़ी रोकने, टैक्स चोरी कम करने और लेन-देन की विश्वसनीयता को बढ़ाने में भी इसकी एक बड़ी भूमिका है।

पैन कार्ड को भारत सरकार का आयकर विभाग जारी करता है। इसमें दस अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है। इसकी मदद से सरकार किसी व्यक्ति, व्यवसाय या संस्था की वित्तीय पहचान को आसानी से ट्रैक कर सकती है। आज के समय पैन कार्ड का उपयोग आयकर रिटर्न भरने के अलावा बैंक में खाता खोलने, बड़े वित्तीय लेनदेन करने, संपत्ति खरीदने, निवेश करने आदि कई जरूरी कार्यों के लिए किया जा रहा है।

पैन कार्ड आर्थिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा वित्तीय धोखाधड़ी रोकने, टैक्स चोरी कम करने और लेन-देन की विश्वसनीयता को बढ़ाने में भी इसकी एक बड़ी भूमिका है।

नौकरीपेशा लोगों से लेकर व्यापारी हर किसी के लिए पैन कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज है। वहीं आपको पैन कार्ड से जुड़ा एक जरूरी कार्य जल्द से जल्द करा लेना चाहिए। अगर आप इस जरूरी कार्य को नहीं कराते हैं तो आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

इसमें आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना है। आप आधार पैन लिंकिंग के बिना कई जरूरी कार्य नहीं कर पाएंगे। सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए 31 दिसंबर, 2025 की डेडलाइन दी है।

अगर आप इस तारीख तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आप पैन कार्ड से जुड़े कई जरूरी कार्य नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड इनएक्टिव होने से आपके बैंकिंग से जुड़े कई काम प्रभावित हो सकते हैं।

आज के समय इन्वेस्टमेंट में भी पैन कार्ड उपयोग में आता है। इस कारण अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है तो इस स्थिति में आप निवेश भी नहीं कर सकेंगे।