आतंकवादी सज्जाद गुल से जुड़ी दो करोड़ की संपत्ति जब्त
- जम्मू कश्मीर दिल्ली राष्ट्रीय
Political Trust
- October 4, 2025
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श्रीनगर। श्रीनगर पुलिस ने आतंकवादी सज्जाद गुल से जुड़ी करीब दो करोड़ की संपत्ति को यूएपीए के तहत जब्त किया है, जिसमें एचएमटी स्थित तीन मंजिला मकान शामिल है।
श्रीनगर पुलिस ने आतंकी नेटवर्क और उसके सहयोगियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है। यह कार्रवाई अवैध गतिविधियों (यूएपीए) अधिनियम की धारा 25 के तहत की गई है।
यह संपत्ति श्रीनगर के एचएमटी क्षेत्र स्थित रोज एवेन्यू, एस्टेट खुशीपोरा (सर्वे नंबर 43 मिन) में स्थित एक तीन मंजिला रिहायशी मकान है, जो 15 मरले जमीन पर बना हुआ है। यह संपत्ति गुलाम मोहम्मद शेख पिता का नाम, ख्वाजा अनवर शेख) के नाम पर दर्ज है, जो कि घोषित आतंकवादी सज्जाद अहमद शेख उर्फ सज्जाद गुल के पिता हैं।
हालांकि दस्तावेजों में संपत्ति पिता के नाम दर्ज है, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया है कि सज्जाद गुल स्वयं इस संपत्ति का सक्रिय हिस्सेदार है। वह लंबे समय से आतंकवाद को बढ़ावा देने, भारत विरोधी प्रचार फैलाने और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने जैसे गतिविधियों में शामिल रहा है।
यह कार्रवाई एफआईआर संख्या 235/2022 के तहत की गई है, जो कि थाना परिमपोरा में यूएपीए की धाराएं 13, 38, 20 और ईआईएमसीओ एक्ट की धाराएं 2/3 के अंतर्गत दर्ज है। यह कार्रवाई तहसीलदार सेंट्रल शालटेंग द्वारा सत्यापन के बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरी की गई। श्रीनगर पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई आतंकवाद के आर्थिक, लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल नेटवर्क को ध्वस्त करने की रणनीति का हिस्सा है। इसमें सीमा पार से मिल रहे समर्थन और आतंकी समर्थकों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है।
यह संपत्ति श्रीनगर के एचएमटी क्षेत्र स्थित रोज एवेन्यू, एस्टेट खुशीपोरा (सर्वे नंबर 43 मिन) में स्थित एक तीन मंजिला रिहायशी मकान है, जो 15 मरले जमीन पर बना हुआ है। यह संपत्ति गुलाम मोहम्मद शेख पिता का नाम, ख्वाजा अनवर शेख) के नाम पर दर्ज है, जो कि घोषित आतंकवादी सज्जाद अहमद शेख उर्फ सज्जाद गुल के पिता हैं।
हालांकि दस्तावेजों में संपत्ति पिता के नाम दर्ज है, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया है कि सज्जाद गुल स्वयं इस संपत्ति का सक्रिय हिस्सेदार है। वह लंबे समय से आतंकवाद को बढ़ावा देने, भारत विरोधी प्रचार फैलाने और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने जैसे गतिविधियों में शामिल रहा है।
यह कार्रवाई एफआईआर संख्या 235/2022 के तहत की गई है, जो कि थाना परिमपोरा में यूएपीए की धाराएं 13, 38, 20 और ईआईएमसीओ एक्ट की धाराएं 2/3 के अंतर्गत दर्ज है। यह कार्रवाई तहसीलदार सेंट्रल शालटेंग द्वारा सत्यापन के बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरी की गई। श्रीनगर पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई आतंकवाद के आर्थिक, लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल नेटवर्क को ध्वस्त करने की रणनीति का हिस्सा है। इसमें सीमा पार से मिल रहे समर्थन और आतंकी समर्थकों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है।
