डब्बा व्यापार, ऑनलाइन सट्टेबाजी में 404.46 करोड़ रुपये की आय का खुलासा

 डब्बा व्यापार, ऑनलाइन सट्टेबाजी में 404.46 करोड़ रुपये की आय का खुलासा

नई दिल्ली। डब्बा व्यापार,ऑनलाइन सट्टेबाजी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, चेन्नई और दुबई में अवैध रूप से डब्बा व्यापार और ऑनलाइन सट्टेबाजी की गतिविधियों में लिप्त एक गिरोह के खिलाफ अभियोग शिकायत (पीसी) दायर की है। इस केस में 404.46 करोड़ रुपये की आपराधिक आय का पता चला है। डब्बा व्यापार और ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए एमटी5 सर्वरों व भूमिगत प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। कई प्रख्यात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिना किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित नकली ट्रेड दिखाए गए। गुमनाम खातों को एन्क्रिप्टेड संचार और नकद-आधारित निपटान के जरिए उपयोग में लाया गया। यह सब भी सीक्रेट तरीके से किया गया।

ईडी ने इंदौर पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं 319(2) और 318(4) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि एफआईआर संख्या 0136/2021, जो एफआईआर संख्या 041/2025 से जुड़े व्यक्तियों द्वारा अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट से संबंधित है, मुंबई के एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धाराओं 419, 420, 465, 468, 471, महाराष्ट्र जुआ निषेध अधिनियम और आईटी अधिनियम की धाराओं 66(सी) और 66(डी) के तहत दर्ज की गई थी। पुलिस अधिकारियों ने उक्त एफआईआर में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।