रोजमर्रा की चीजें और इलेक्ट्रॉनिक सामान होगा सस्ता, नवरात्रि से लागू होंगे जीएसटी रेट
- कारोबार दिल्ली राष्ट्रीय
Political Trust
- September 4, 2025
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नई दिल्ली। बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम जनता को बड़ी राहत देने वाले फैसले लिए गए हैं। अब सिर्फ दो दरें रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ पर्सनल हेल्थ और जीवन बीमा पॉलिसियों पर से जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। हालांकि, कई विपक्षी शासित राज्यों ने आशंका जताई है कि इन बदलावों से उन्हें करीब 48,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है। नए रेट 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे।
रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती
आम आदमी की जेब को राहत देने के लिए घर-घर इस्तेमाल होने वाले कई सामानों पर टैक्स घटाया गया है। अब साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, नमकीन, चॉकलेट और कॉफी जैसी चीजों पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। पहले इन पर 12% या 18% टैक्स देना पड़ता था। यही नहीं, हस्तशिल्प और कृषि से जुड़ी मशीनों जैसे ट्रैक्टर और कम्पोस्ट मशीन पर भी टैक्स घटाकर 12% से 5% कर दिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण जैसे बायोगैस प्लांट और विंडमिल पर भी अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा।
गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी होंगे किफायती
जीएसटी काउंसिल ने गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी बड़ा फैसला लिया है। अब छोटी कारें, बसें, ट्रक, एंबुलेंस, 350 सीसी तक की बाइक, ऑटो-रिक्शा, एयर कंडीशनर, टेलीविजन और सीमेंट पर टैक्स घटाकर 28% से 18% कर दिया गया है। इससे गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतें कम होंगी और आम लोगों की पहुंच में आएंगी।
इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी खत्म
मीटिंग का सबसे बड़ा फैसला यह रहा कि अब पर्सनल हेल्थ और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी नहीं लगेगा। पहले इन पर 18% टैक्स देना पड़ता था। हालांकि, ग्रुप इंश्योरेंस पर पहले की तरह 18% जीएसटी लागू रहेगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी और बीमा लेने के लिए अधिक लोग प्रोत्साहित होंगे।
दवाइयों और खाने की चीजों पर भी राहत
लोगों की जरूरत की चीजों को देखते हुए सरकार ने दूध, पनीर और सभी भारतीय ब्रेड जैसे रोटी और पराठा पर से भी जीएसटी हटा दिया है। पहले इन पर 5% टैक्स लगता था। इसके अलावा कैंसर और रेयर डिसीज की दवाइयों समेत 33 जरूरी लाइफ-सेविंग मेडिसिन्स पर से भी टैक्स पूरी तरह हटा दिया गया है। पहले इन पर 12% जीएसटी वसूला जाता था।
तंबाकू और लग्जरी सामान पर बोझ
जहां आम आदमी को राहत दी गई है, वहीं तंबाकू और लग्जरी सामान पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और सभी तंबाकू उत्पादों पर अब 40% जीएसटी लगाया जाएगा। यही नहीं, बड़ी गाड़ियां, 350 सीसी से ऊपर की बाइक, पर्सनल एयरक्राफ्ट, एनर्जी ड्रिंक और कार्बोनेटेड ड्रिंक भी इस कैटेगरी में शामिल होंगे। खास बात यह है कि अब तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी ट्रांजैक्शन वैल्यू की बजाय खुदरा मूल्य (रिटेल प्राइस) के आधार पर वसूला जाएगा।
आम आदमी की जेब को राहत देने के लिए घर-घर इस्तेमाल होने वाले कई सामानों पर टैक्स घटाया गया है। अब साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, नमकीन, चॉकलेट और कॉफी जैसी चीजों पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। पहले इन पर 12% या 18% टैक्स देना पड़ता था। यही नहीं, हस्तशिल्प और कृषि से जुड़ी मशीनों जैसे ट्रैक्टर और कम्पोस्ट मशीन पर भी टैक्स घटाकर 12% से 5% कर दिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण जैसे बायोगैस प्लांट और विंडमिल पर भी अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा।
गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी होंगे किफायती
जीएसटी काउंसिल ने गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी बड़ा फैसला लिया है। अब छोटी कारें, बसें, ट्रक, एंबुलेंस, 350 सीसी तक की बाइक, ऑटो-रिक्शा, एयर कंडीशनर, टेलीविजन और सीमेंट पर टैक्स घटाकर 28% से 18% कर दिया गया है। इससे गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतें कम होंगी और आम लोगों की पहुंच में आएंगी।
इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी खत्म
मीटिंग का सबसे बड़ा फैसला यह रहा कि अब पर्सनल हेल्थ और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी नहीं लगेगा। पहले इन पर 18% टैक्स देना पड़ता था। हालांकि, ग्रुप इंश्योरेंस पर पहले की तरह 18% जीएसटी लागू रहेगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी और बीमा लेने के लिए अधिक लोग प्रोत्साहित होंगे।
दवाइयों और खाने की चीजों पर भी राहत
लोगों की जरूरत की चीजों को देखते हुए सरकार ने दूध, पनीर और सभी भारतीय ब्रेड जैसे रोटी और पराठा पर से भी जीएसटी हटा दिया है। पहले इन पर 5% टैक्स लगता था। इसके अलावा कैंसर और रेयर डिसीज की दवाइयों समेत 33 जरूरी लाइफ-सेविंग मेडिसिन्स पर से भी टैक्स पूरी तरह हटा दिया गया है। पहले इन पर 12% जीएसटी वसूला जाता था।
तंबाकू और लग्जरी सामान पर बोझ
जहां आम आदमी को राहत दी गई है, वहीं तंबाकू और लग्जरी सामान पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और सभी तंबाकू उत्पादों पर अब 40% जीएसटी लगाया जाएगा। यही नहीं, बड़ी गाड़ियां, 350 सीसी से ऊपर की बाइक, पर्सनल एयरक्राफ्ट, एनर्जी ड्रिंक और कार्बोनेटेड ड्रिंक भी इस कैटेगरी में शामिल होंगे। खास बात यह है कि अब तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी ट्रांजैक्शन वैल्यू की बजाय खुदरा मूल्य (रिटेल प्राइस) के आधार पर वसूला जाएगा।