GST काउंसिल की 56वीं बैठक में आम आदमी को बड़ी राहत, टैक्स दरों में व्यापक कटौती का ऐलान

नई दिल्ली, 3 सितंबर 2025
सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में आम जनता, मध्यम वर्ग और कारोबारियों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में पनीर, दूध, दही, मक्खन, आटा, मिठाइयां, बिस्किट, आइसक्रीम, पेस्ट्री, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, मेडिकल उपकरण और दवाओं समेत सैकड़ों रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 12% और 18% से घटाकर 5% या शून्य कर दिया गया है।
काउंसिल ने स्पष्ट किया कि नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। हालांकि पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर कर दरें फिलहाल यथावत रहेंगी और इनके लिए नई दरें बाद में लागू होंगी।
बैठक में जीएसटी अपीलीय अधिकरण (GSTAT) को भी सितंबर के अंत तक चालू करने का निर्णय लिया गया है। दिसंबर 2025 से इसमें सुनवाई शुरू होगी, जिससे टैक्स विवादों का तेज़ और पारदर्शी निपटारा संभव होगा।
काउंसिल का कहना है कि ये कदम न केवल आम आदमी और मध्यम वर्ग को राहत देंगे बल्कि व्यापार सुगमता और पारदर्शिता को भी मज़बूती देंगे।