ऑनलाइन गेमिंग विधेयक कानून बना, लद गए रियल मनी गेम्स के दिन
- दिल्ली राष्ट्रीय
Political Trust
- August 23, 2025
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नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन व विनियमन विधेयक, 2025 कानून बन गया है। इस कानून के अनुसार ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। सरकार का मकसद इस कानून के जरिए ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है। वहीं गेमिंग उद्योग का कहना है कि पूर्ण प्रतिबंध से 400 से अधिक कंपनियां बंद हो जाएंगी और दो लाख नौकरियां खत्म हो सकती हैं।
इससे पहले लोकसभा से गुरुवार को इस बिल को राज्यसभा से पारित कर दिया गया था। वहीं, बुधवार को इस बिल को लोकसभा ने अपनी हरी झंडी दिखाई थी। नए कानून में ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को तो राहत दी गई है, लेकिन ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। इसे लेकर गेमिंग उद्योग जगत और सरकार के मत बंटे हुए हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
रियल मनी गेम क्या है?
ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग उन डिजिटल प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है जहां खिलाड़ी खेलों में भाग लेने के लिए भुगतान करते हैं और नकद पुरस्कार जीत सकते हैं। इनमें नकद दांव और मौद्रिक जीत वाले सभी ऑनलाइन गेम शामिल हैं।
नए कानून के तहत क्या-क्या होगा प्रतिबंधित?
सभी ऑनलाइन मनी गेम्स, चाहे वे स्किल पर आधारित हों या किस्मत पर। इसमें ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स और लॉटरी भी शामिल होंगे। ऐसे खेलों से जुड़े विज्ञापन, प्रमोशन और बैंक या पेमेंट ऐप्स के जरिए होने वाले लेन-देन पर भी प्रतिबंध है।
रियल मनी गेम क्या है?
ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग उन डिजिटल प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है जहां खिलाड़ी खेलों में भाग लेने के लिए भुगतान करते हैं और नकद पुरस्कार जीत सकते हैं। इनमें नकद दांव और मौद्रिक जीत वाले सभी ऑनलाइन गेम शामिल हैं।
नए कानून के तहत क्या-क्या होगा प्रतिबंधित?
सभी ऑनलाइन मनी गेम्स, चाहे वे स्किल पर आधारित हों या किस्मत पर। इसमें ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स और लॉटरी भी शामिल होंगे। ऐसे खेलों से जुड़े विज्ञापन, प्रमोशन और बैंक या पेमेंट ऐप्स के जरिए होने वाले लेन-देन पर भी प्रतिबंध है।
किन ऑनलाइन गेम्स को मिलेगा बढ़ावा?
ई-स्पोर्ट्स को वैध खेल का दर्जा मिलेगा। सरकार ट्रेनिंग अकादमियों, शोध और आधिकारिक प्रतियोगिताओं को सहयोग देगी। सामाजिक व शैक्षिक गेम्स को पंजीकृत कर बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि बच्चे और युवा सुरक्षित और उम्र के अनुसार खेलों के जरिए मनोरंजन और कौशल विकास कर सकें।
नए कानून में सख्त सजा का प्रावधान
मनी गेम्स ऑफर करने पर अधिकतम 3 साल की जेल और एक करोड़ रुपये तक जुर्माना। विज्ञापन करने पर 2 साल की जेल और 50 लाख रुपये जुर्माना। दोहराने पर 3 से 5 साल की जेल और दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना। प्रमुख अपराधों को गंभीर और गैर-जमानती श्रेणी में रखा गया है।
निर्देश न मानने पर 10 लाख का जुर्माना
केंद्र सरकार या नए प्राधिकरण के निर्देशों का पालन न करने पर ₹10 लाख का जुर्माना, पंजीकरण निलंबन या रद्दीकरण, और संचालन पर प्रतिबंध लग सकता है। मेजबानी और वित्तीय सुविधा से संबंधित अपराधों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के तहत स्पष्ट रूप से संज्ञेय और गैर-जमानती घोषित किया गया है।
ई-स्पोर्ट्स को वैध खेल का दर्जा मिलेगा। सरकार ट्रेनिंग अकादमियों, शोध और आधिकारिक प्रतियोगिताओं को सहयोग देगी। सामाजिक व शैक्षिक गेम्स को पंजीकृत कर बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि बच्चे और युवा सुरक्षित और उम्र के अनुसार खेलों के जरिए मनोरंजन और कौशल विकास कर सकें।
नए कानून में सख्त सजा का प्रावधान
मनी गेम्स ऑफर करने पर अधिकतम 3 साल की जेल और एक करोड़ रुपये तक जुर्माना। विज्ञापन करने पर 2 साल की जेल और 50 लाख रुपये जुर्माना। दोहराने पर 3 से 5 साल की जेल और दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना। प्रमुख अपराधों को गंभीर और गैर-जमानती श्रेणी में रखा गया है।
निर्देश न मानने पर 10 लाख का जुर्माना
केंद्र सरकार या नए प्राधिकरण के निर्देशों का पालन न करने पर ₹10 लाख का जुर्माना, पंजीकरण निलंबन या रद्दीकरण, और संचालन पर प्रतिबंध लग सकता है। मेजबानी और वित्तीय सुविधा से संबंधित अपराधों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के तहत स्पष्ट रूप से संज्ञेय और गैर-जमानती घोषित किया गया है।