अब KYC कराना हुआ आसान, झटपट हो रहा काम, जानें कैसे?
- दिल्ली राष्ट्रीय
Political Trust
- July 20, 2025
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नई दिल्ली। अब केवाईसी करना बहुत आसान हो गया है। लोग अपने नजदीकी के पोस्ट ऑफिस में जाकर आसानी से KYC करा सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार, Post Office ने अपने 1.64 लाख से अधिक डाकघरों के माध्यम से केवाईसी सत्यापन और दस्तावेजों के संग्रह सेवाएं प्रदान करने हेतु एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किया है। इस पहल से नए म्यूचुअल फंड निवेशकों को केवाईसी वेरिफिकेशन करना आसान होगा। डाक विभाग (डीओपी) अपने डाकघरों के माध्यम से म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए केवाईसी सत्यापन और पेपर कलेक्शन सर्विस की सुविधा मुहैया कराएगा। डाक विभाग के कर्मचारी निवेशकों को केवाईसी फॉर्म भरने, स्व-सत्यापित दस्तावेजों का सत्यापन करने, और उन्हें एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) को हस्तांतरित करने में सहायता करेंगे।
डाकघर में KYC कैसे कराएं?
नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाएं, जहां KYC सुविधा उपलब्ध है (ज्यादातर प्रमुख शाखाएं ये सेवा देती हैं)।
काउंटर पर जाकर KYC अपडेट/रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांगें। फॉर्म में अपना नाम, पता, PAN, Aadhaar, मोबाइल नंबर आदि सही-सही भरें।
आवश्यक दस्तावेज जमा करें। बायोमेट्रिक या OTP वेरिफिकेशन होगा। सबमिट करें और रसीद लें। 2 से 5 कार्यदिवसों में KYC अपडेट हो जाएगा।
केवाईसी क्या है?
अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) का मतलब है, पहचान प्रमाण (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों के माध्यम से ग्राहक की पहचान और लाभार्थी स्वामी की पहचान की पहचान और सत्यापन करना और समय-समय परमनी लॉन्ड्रिंग के लिए बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों का अनुपालन करना।
नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाएं, जहां KYC सुविधा उपलब्ध है (ज्यादातर प्रमुख शाखाएं ये सेवा देती हैं)।
काउंटर पर जाकर KYC अपडेट/रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांगें। फॉर्म में अपना नाम, पता, PAN, Aadhaar, मोबाइल नंबर आदि सही-सही भरें।
आवश्यक दस्तावेज जमा करें। बायोमेट्रिक या OTP वेरिफिकेशन होगा। सबमिट करें और रसीद लें। 2 से 5 कार्यदिवसों में KYC अपडेट हो जाएगा।
केवाईसी क्या है?
अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) का मतलब है, पहचान प्रमाण (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों के माध्यम से ग्राहक की पहचान और लाभार्थी स्वामी की पहचान की पहचान और सत्यापन करना और समय-समय परमनी लॉन्ड्रिंग के लिए बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों का अनुपालन करना।