ITR: पिछले साल नहीं भरा आयकर रिटर्न तो इस साल आईटीआर भरने का ये है तरीका

 ITR: पिछले साल नहीं भरा आयकर रिटर्न तो इस साल आईटीआर भरने का ये है तरीका
नई दिल्ली। पिछले साल अपना Income Tax Return फाइल न करने की गलती कर बैठे हैं, तो ये आयकर विभाग की नजर में अपराध है। अपनी इस गलती को समय रहते सुधारने की जरूरत है। वर्ना इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
देश के हर उस नागरिक को वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न भरना जरूरी होता है, जो वैधानिक रूप से इसके दायरे में आता है। सीए  के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक है तो उसके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी है।
इस साल रिटर्न भरने का क्या तरीका  
उन्होंने बताया कि अगर पिछले साल रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो यह एक गंभीर चूक है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख आमतौर पर 31 जुलाई होती है। इसके बाद अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक होती है। इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर पेनल्टी और ब्याज लागू होता है। इसके लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करना होता है। अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, तो इस साल रिटर्न भरने में आपको परेशानी आ सकती है। इसिलए वित्त वर्ष 2024-25 का रिटर्न फाइल करने से पहले अपडेटेड रिटर्न फाइल करना जरूरी है।
पिछले साल की गलती को ऐसे सुधारें
यदि आपने पिछले साल का रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो अब आप अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) दाखिल कर सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 139(8A) के तहत, आप पिछले वित्त वर्ष के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अतिरिक्त कर और ब्याज देना होगा. पेनल्टी की राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने रिटर्न कितनी देरी से भरा। एक साल, दो साल, या उससे अधिक. उदाहरण के लिए, यदि आपकी कर योग्य आय पर टैक्स देनदारी थी, तो देरी के आधार पर आपको 25 फीसद से लेकर 50 फीसद तक अतिरिक्त कर देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं इसके साथ आपको आयकर कानून की धारा 234A, 234B, और 234C के तहत ब्याज का भी भुगतान करना होगा।